क्या 5 साल के बच्चे को मिलेगा टिकट, जानिए रेलवे के नए नियम

Indian News Desk:

भारतीय रेलवे: 5 साल का बच्चा क्या है यात्री, रेलवे के नए नियम

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अब यात्रा करने के लिए पूरा टिकट खरीदना होगा। पीआईबी ने इन खबरों की सच्चाई की पुष्टि की और कहा कि ये खबरें भ्रामक हैं और पूरी तरह सही नहीं हैं। वहीं रेलवे ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के टिकट के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दरअसल, बच्चों के टिकट को लेकर रेलवे के नियम स्पष्ट हैं और उनके लिए टिकट लेना या न लेना पूरी तरह से वैकल्पिक है। इस पर निर्भर करता है कि आप बच्चे के लिए बर्थ चाहते हैं या सीट। तो अगर आप भी ये खबर पढ़ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हैं नियम तो जानिए भारतीय रेलवे में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या हैं टिकट के नियम.

बच्चों के लिए टिकट नियम क्या हैं?

नियम के मुताबिक ट्रेन की आरक्षित बर्थ या सीट पर एक ही यात्री सफर कर सकता है। हालांकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ उनके माता-पिता भी होने चाहिए, ऐसे में रेलवे माता या पिता को 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने साथ सीट पर बिठाने की इजाजत देता है. चूंकि बच्चे को अलग से सीट नहीं मिलती है, इसलिए उसे टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होती है।

हालांकि, अगर माता-पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उनके नाबालिग बच्चे को अलग बर्थ या सीट मिले, तो वह बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ बुक कर सकते हैं। ऐसे में आम यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा। यानी बड़ों के हिसाब से सीट दी जानी चाहिए।

READ  ये हैं भारत के 5 सबसे गंदे रेलवे स्टेशन, देखने का मन भी नहीं करेगा आपका

रेलवे के मुताबिक, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए टिकट लेना पूरी तरह स्वैच्छिक है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे से सीट न मांगने पर रेलवे टिकट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर अलग से सीट या बर्थ मांगी जाती है तो उसके लिए टिकट या बर्थ पहले से बुक करानी होगी।

जानिए क्या हैं चाइल्ड टिकट के नियम-

– यदि बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है तो आरक्षित डिब्बे या अनारक्षित डिब्बे में टिकट लेना स्वैच्छिक होगा।यदि माता-पिता नियमानुसार सीट नहीं लेते हैं तो भी छोटे बच्चे की जानकारी बनी रहेगी। टिकट बुक करते समय दिए गए कॉलम में भुगतान किया जाना है। रेलवे इसे जानकारी के तौर पर रखेगा लेकिन शुल्क केवल वयस्कों या 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लागू होगा। लेकिन अगर बच्चे के लिए अलग सीट का दावा किया जाता है तो बच्चे को वयस्क टिकट के बराबर किराया देना होगा। बर्थ मांगे जाने पर बुकिंग से लेकर छूट तक के सभी नियम लागू होते हैं।

– अगर बच्चा 5 साल से ज्यादा और 12 साल से कम का है तो उसे हर हाल में टिकट लेना होगा। बर्थ नहीं चाहिए तो इस उम्र के बच्चों का आधा किराया देना होगा। हालांकि, अगर माता-पिता बच्चे के लिए अलग बर्थ चाहते हैं, तो पूरा किराया चुकाना होगा। वहीं अगर ट्रेन फुल सीटर है जैसे शताब्दी या जनशताब्दी आदि तो इस उम्र के बच्चों को सीट लेनी पड़ती है और पूरा किराया देना पड़ता है। इस उम्र के बच्चों को सामान्य श्रेणी में यात्रा करने पर आधा किराया देना होगा।

READ  जन्मतिथि से जानिए अपना भविष्य

– यदि बच्चा 12 वर्ष से अधिक आयु का है, तो उसे आयु में कोई रियायत नहीं मिलेगी, परिवार के सदस्यों को उसके लिए उतना ही किराया देना होगा, जितना उस मार्ग पर किसी वयस्क द्वारा दिया जाता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *