हाईकोर्ट का फैसला – किराएदार ने कब्जा लिया तो हाईकोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- किराए के मकान में रहना मुश्किल लग रहा था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किराएदार की याचिका को खारिज करते हुए उसे 30 दिन के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया। 10 हजार रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही क्षेत्र में इस मूल्य के पौधे लगाने का भी आदेश दिया है।
हिसार निवासी राम किशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए किराया नियंत्रक व अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी थी. आवेदन में बेदखली के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने यह मकान 2004 में किराए पर लिया था। कई सालों बाद जब मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करने को कहा तो किराएदार ने मकान खाली करने से मना कर दिया।
किराया नियामक ने किराएदार को मार्च 2017 में घर खाली करने का आदेश दिया और अपीलीय प्राधिकरण ने अक्टूबर 2018 में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। इन दोनों आदेशों को अपील में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर मकान खाली करने का निर्देश दिया।
इस पैसे से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलने के साथ ही क्षेत्र में पेड़ लगाने का आदेश दिया गया है. आवेदक नीम, आंवला, गुलमोहर एवं अलसटोनिया आदि का रोपण उद्यान विभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में करें। प्लांट खरीद बिल विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किरायेदार ने आदेश का ठीक से पालन किया है।
अगर इस आदेश के बावजूद किराएदार मकान खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा, किराएदार यह तय नहीं कर सकता कि मकान मालिक को मकान की जरूरत है या नहीं।