UP सरकार इन परिवारों को देगी 30 हजार, योजना का लाभ उठाने के लिए इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

Indian News Desk:

HR Breaking News (नई दिल्ली)। यूपी की राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। ऐसी ही एक योजना, नेशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम है। जिसके तहत कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर उसके परिवार को 30 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है।
इस योजना की खास बात ये है कि इसका लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों परिवार उठा सकता है। दरअसल गरीब परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर घर खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में राज्य सरकार की ये स्कीम उनके लिए काफी उपयोगी साबित होती है।
किसे मिलेगा लाभ-
आवेदक यूपी का स्थायी निवासी हो।
आवेदक का परिवार बीपीएल कार्डधारक हो।
जिस कमाऊ सदस्य की मौत हुई है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
शहरी परिवार के लिए सालाना आय 56 हजार और ग्रामीण परिवार की 46 हजार रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत-
आधार कार्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र
बैंक डिटेल
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रामण पत्र
बीपीएल कार्ड
कैसे करें आवेदन-
सबसे पहले यूपी सरकार के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की साइट https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर जाएं।
यहां नया रजिस्टेशन का विकल्प दिखेगा इस पर क्लिक कर दें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद एक यूजर आईडी मिलेगी।
इसकी सहायता से दोबारा लॉगिन कर लें और बाकि की डिटेल भर दें।
अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।