Supreme Court ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया, इन मामलों में पुलिस नहीं कर सकती FIR

Indian News Desk:

HR Breaking News (नई दिल्ली)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि सिविल प्रकरण में पुलिस को एफआइआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सिविल के एक मामले में कोर्ट ने पुलिस को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।
अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि परिवार के बीच संपत्ति का विवाद चल रहा है। सिविल जज व तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विलंब हो गया। इस बीच पुलिस ने प्रकरण बना दिया।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पर सिविल के प्रकरण में कोर्ट ने पुलिस को छह सप्ताह के भीतर चालान पेश करने के निर्देश दे दिए। कोर्ट ने इस दौरान छह सप्ताह तक कोई कार्रवाई न करने की राहत भी दे दी। राजस्व के प्रकरण में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा पुलिस को चालान पेश करने और एफआइआर के निर्देश को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्व के प्रकरण में एफआइआर दर्ज नहीं हो सकती है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इस पर रोक की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।