आ गया जेब खाली कर देने वाला नियम, रेल टिकट लेने के बाद भी देना होगा जुर्माना 

Indian News Desk:

अब रेल टिकट लेने के बाद भी देना होगा जुर्माना

HR Breaking News, New Delhi : भारतीय रेलवे (Indian Railways) का दुन‍िया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है. रेलवे आज भी लंबी दूरी के ल‍िए लोगों की पहली पसंद बनी हुई है. इसका कारण इसका सुव‍िधाजनक और सस्‍ता होना है. लेक‍िन ट्रेन की यात्रा के दौरान आपको कई तरह के न‍ियमों का भी ध्‍यान रखना होता है. इसी तरह प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार (Waiting at Railway Station) करने का भी नियम है. हर क‍िसी को इस बारे में जानकारी नहीं होती. इन न‍ियमों को फॉलो नहीं करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. आज हम आपको रेलवे के ऐसे न‍ियम के बारे में बताएंगे ज‍िसकी वजह से आपको फाइन देना पड़ता है.

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प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने का समय

अक्‍सर आपने देखा होगा क‍ि ट्रेन से यात्रा करने के ल‍िए लोग समय से पहले रेलवे स्टेशन (Railway Station) और प्‍लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं. लेकिन क्‍या आपको पता है क‍ि टिकट लेने के बाद भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने का समय तय है. यद‍ि आपने इसका पालन नहीं क‍िया तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. आइए आपको रेलवे के इस नियम के बारे में बताते हैं. जी हां, ट्रेन का टिकट लेने के बाद आप प्‍लेट फॉर्म पर पहुंचते हैं तो वहां रुकने के खास नियम हैं.

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द‍िन और रात में अलग-अलग न‍ियम
यह न‍ियम द‍िन और रात पर आधार‍ित है. यद‍ि आपकी ट्रेन दिन की है तो आप ट्रेन के समय से दो घंटे पहले स्टेशन पहुंच सकते हैं. इसके अलावा यद‍ि आपकी ट्रेन रात की है तो आप ट्रेन के आने से पहले 6 घंटे पहले तक स्टेशन पहुंच सकते हैं. इस दौरान पहुंचने पर आपको क‍िसी तरह का फाइन नहीं देना होगा. इसी तरह का न‍ियम ट्रेन से गंतव्‍य पर पहुंचने के बाद भी लागू होता है. आप ट्रेन के पहुंचने के बाद अध‍िकतम 2 घंटे तक स्‍टेशन पर रुक सकते हैं. लेक‍िन यद‍ि रात का समय है तो रेलवे आपको 6 घंटे तक रुकने की इजाजत देता है.

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इस न‍ियम का फायदा लेने के ल‍िए आपको टीटीई के मांगने पर ट्रेन का ट‍िकट द‍िखाना जरूरी होगा. यद‍ि आप तय समय से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. यानी अगर आप दिन में ट्रेन के समय से 2 घंटे और रात में ट्रेन के समय से 6 घंटे से ज्यादा स्टेशन पर रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा. ऐसा नहीं करने पर टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है.

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