पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, इन्हें मिलेगा लाभ, सरकार ने खत्म की NPS

Indian News Desk:

एनपीएस

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: अगर आप खुद सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो सरकारी कर्मचारी रह चुका है तो यह खबर आपके काम की है। केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 तक जारी भर्ती विज्ञापन से रोजगार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारी एवं कर्मचारी पुरानी पेंशन के पात्र माने जाते हैं। इसमें IAS अधिकारी और कर्मचारी दोनों ही पेंशन के हकदार होते हैं। इसके आवेदन के लिए 31 अगस्त 2023 का विकल्प दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक यूपी के कार्मिक विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है.

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कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि जनवरी 2004 से देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को रद्द कर नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की गई थी। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी की कटौती की जाती है. पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है लेकिन नई पेंशन में नहीं। पिछले कुछ समय से राज्यों और केंद्र में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इसे बहाल कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय का पत्र मजदूरों को राहत देने वाला है.

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यूपी कार्मिक विभाग संबंधित विभाग को पत्र भेज रहा है
कार्मिक मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यूपी का कार्मिक विभाग इस पत्र की एक प्रति सरकार के संबंधित विभाग को भेज रहा है। जिन लोगों को कवर किया जाएगा उन्हें 31 अगस्त 2023 तक विकल्प चुनने का विकल्प दिया गया है। जनशक्ति मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों की पुरानी पेंशन के लिए लगातार आवेदन किया जा रहा है.

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इस कारण 2003 तक विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार की ओर से इसका विकल्प दिया गया है। अगर कोई पुरानी पेंशन के तहत अपना नामांकन कराना चाहता है तो उसे अपना विकल्प चुनना होगा। अगर कोई कर्मचारी तय तारीख तक इस विकल्प को नहीं चुनता है तो उसे एनपीएस का ही लाभ मिलेगा। यदि कोई पुरानी पेंशन का विकल्प देता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी कर उसका एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा।

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