कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार – पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है

Indian News Desk:

कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार - सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन मामले में केंद्र सरकार को लगाई फटकार, निर्देश

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने के भीतर दूसरी बार मामले पर संज्ञान लिया।

वन रैंक वन पेंशन मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की. पीठ ने ओआरओपी पर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के हालिया संचार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे वापस लेने को कहा। बेंच ने कहा, चार किस्तों में बकाये के भुगतान के पत्र से कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकतीं।

केंद्र ने मांगा है समय-

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र ने पूर्व सैनिकों को बकाया ओआरओपी की एक किस्त का भुगतान कर दिया है. उसने और भुगतान करने के लिए कुछ और समय मांगा।

इसमें बेंच ने वेंकटरमणि से कहा, “पहले ओआरओपी बकाये के भुगतान को लेकर 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लें, फिर हम समय के लिए आपकी याचिका पर विचार करेंगे।” 20 जनवरी को मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि साढ़े चार साल में एरियर जारी कर दिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से हाल के घटनाक्रम पर एक नोट दाखिल करने को कहा है।

फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया-

इससे पहले इस मामले की सुनवाई फरवरी में हुई थी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन का बकाया एक किस्त में जारी करने का आदेश दिया था. CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताई और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

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