कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने दी सफाई, जानें सबकुछ

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- Old Pension Scheme : हर गुजरते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई गैर-बीजेपी शासित राज्य पहले ही ओपीएस की बहाली की घोषणा कर चुके हैं.

लेकिन केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस फंड के रिफंड की मांग को भी खारिज कर दिया है. दरअसल जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, वे सरकार से नई पेंशन योजना के तहत अब तक जमा हुई राशि की मांग कर रहे हैं.

हालांकि, केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआरडीए (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) एक्ट में रिफंड का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने यह भी कहा कि केंद्र 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

पुरानी पेंशन योजना क्या है?

पुरानी पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सेवानिवृत्ति योजना है, जिसके तहत लाभार्थियों को उनके जीवन के अंत तक मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। इसके तहत, मासिक पेंशन राशि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के आधे के बराबर होती है।

जबकि, नई पेंशन योजना (एनपीएस) केंद्र सरकार की नई सेवानिवृत्ति योजना है जहां लाभार्थी सेवानिवृत्ति के बाद निवेशित राशि का 60% निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2004 से की थी। सरकारी सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं, 1 मई 2009 से इसे स्वैच्छिक आधार पर सभी नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

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विरोध क्यों?

दरअसल, पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता था। वहीं सरकार के साथ-साथ कर्मचारी भी एनपीएस में योगदान करते हैं।

सरकार ने दिया है विकल्प-

इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने चयनित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी। 22 दिसंबर, 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का नोटिफिकेशन इसी दिन हुआ था। सरकारी कर्मचारियों का एक चुनिंदा समूह 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प को चुन सकता है।

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