लड़की के साथ गन्दी बात करने पर लगेगी ये धारा, जमानत भी नहीं होगी 

Indian News Desk:

HR Breaking News, New Delhi : हमारे देश के बड़े शहरों की बात छोड़िए, छोटे-मोटे शहरों, गांवों-कस्बों से भी हर रोज इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जिनमें युवतियां अक्सर अपने साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाएं दर्ज कराती हैं। उनकी शिकायत होती है कि उनके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है या कोई व्यक्ति उन्हें देखकर अश्लील गाने गाता है, फब्तियां कसता है आदि।

बहुत सी युवतियां इस तरह की चीजों को इग्नोर कर देती हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी होती हैं, जो यह सब करने वाले दोषियों पर कानूनी कार्रवाई कराने में पीछे नहीं रहतीं। क्या अश्लील बात करना अपराध है? यदि हां तो अश्लील बात करने पर कौन सी धारा लगती है? अश्लील बात करने पर दोषी को कितनी सजा मिलती है? जैसे अनेक बिंदुओं पर आज हम आपको इस पोस्ट में जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

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अश्लील का क्या अर्थ है? (What is the meaning of obscene?)

दोस्तों, इससे पूर्व हम यह जाने के असली बात करने पर कौन सी धारा लगती है सबसे पहले अश्लील समझ लेते हैं। मित्रों, अश्लील का अर्थ सामान्य रूप से फूहड़, भद्दा, अमर्यादित, गंदा आदि से लगाया जाता है। यदि अश्लील बात पर आएं तो ये वह बातें हैं, जिनमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, जिसमें फ़ूहड़, भद्दे, लज्जाजनक, घृणास्पद या अमर्यादित शब्द हों। ऐसे शब्द हों, जिनमें शील न हो और जो नैतिक व सामाजिक आदर्शों से परे हों।

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अश्लील बात करने पर कौन सी धारा लगती है? (Which section is applicable for talking obscene?)

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि यदि कोई व्यक्ति अश्लील बात करने का दोषी पाया जाता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता (Indian penal code) यानी आईपीसी (IPC) की धारा (section) 294 के तहत कार्यवाही (action) की जाती है। इस धारा में कहा गया है कि यदि कोई दूसरों को परेशान करने के लिए – (ए) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है, अथवा (बी) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथा या शब्द कहता है, गाता है या बोलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अश्लील और भद्दी गालियां देना भी इसी श्रेणी में आता है।

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सार्वजनिक स्थल/स्थान से क्या तात्पर्य है? (What is the meaning of a public place?)

, सार्वजनिक स्थान से तात्पर्य ऐसे स्थानों से है जहां सभी लोगों की आवाजाही हो। मसलन बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बाजार, स्कूल, शॉपिंग मॉल, पिक्चर हॉल आदि। यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज (human society) में सार्वजनिक स्थल पर व्यवहार करने के अपने कुछ अनकहे सामाजिक नियम-कायदे होते हैं, जिनका पालन करना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। इसे सामाजिक व्यवहार या सोशल बिहेवियर (social behaviour) की संज्ञा भी दी गई है।

अश्लील बात करने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? (How much punishment can be given for talking obscene?)

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 यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि अश्लील बात करना धारा 294 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और यदि कोई अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान भी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि अश्लील बात करने के दोषी को 3 माह तक की जेल (imprisonment)अथवा जुर्माना (punishment) अथवा ये दोनों सजाएं एक साथ तजवीज की जा सकती हैं।

क्या आईपीसी की धारा 294 का दुरुपयोग भी होता है? (Is there any misuse of section 294 of IPC?)

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दोस्तों, हमारे देश के कानून में कई ऐसे झोल हैं, जिनका कई बार दुरुपयोग होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि संबंधित अपराध की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई होती। धारा 294 का भी यही लूप होल (loop hole) है। इस धारा का भी इसलिए दुरुपयोग होता है, क्योंकि, कानून में ‘अश्लील’ की कोई स्पष्ट परिभाषा (clear definition) नहीं दी गई है। इस वजह से पुलिस कई इस कानून का दुरुपयोग करती है। वह अपराधी को इसका लाभ देती है और दोषी अपराध में संलिप्त होते हुए भी बाहर घूमता रहता है।

अश्लील सामग्री की बिक्री पर किस धारा के तहत प्रतिबंध है? (Sell of obscene material is banned under which section?)

मित्रों, अश्लील सामग्री का वितरण और बिक्री (distribution and sell) भी अश्लीलता को बढ़ावा देने का एक बड़ा जरिया है। इसे देखते हुए आईपीसी की धारा-292 के अंतर्गत अश्लील सामग्री की बिक्री/वितरण/प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस धारा के अनुसार कोई किताब (book), पैम्फलेट (pamphlet), पेपर (paper), राइटिंग (writing), ड्राइंग (drawing), पेंटिंग (painting), प्रतिनिधित्व (representation), आकृति (shape) अथवा कोई अन्य वस्तु यदि वह कामोत्तेजक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रूचिकर है अथवा उसकी सामग्री कामुक विचार जगाए या उस सामग्री को देखने, पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति दुराचारी और भ्रष्ट बनें, अश्लील मानी जाएगी।

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