Senior Citizens और सुपर सीनियर सिटीजन की हो गई मौज, इनकम टैक्स में मिलेगी ये छूट

Indian News Desk:

HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। जिन व्यक्तियों की आय एक फाइनेंशियल ईयर में छूट सीमा से अधिक है, उनके लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना आवश्यक है। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के मामले में क्या है? क्या वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट है या उन्हें भी आईटीआर दाखिल करना जरूरी है?
Ajab Gajab : 1 साल में 300 मर्दों संग किया रोमांस, सबको समय देने के लिए बनाया टाइम टेबल
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अनुसार, कोई भी टैक्सपेयर जिसमें वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम) और अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या उससे अधिक आयु) शामिल हैं, जिसकी आय छूट सीमा से अधिक नहीं है, उसे अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
भारत में केपीएमजी के पार्टनर परिज़ाद सिरवाला ने बताया, “मौजूदा टैक्स व्यवस्था के तहत वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आय छूट सीमा वर्तमान में 3 लाख रुपये प्रति वर्ष और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। नई व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी करदाताओं के लिए यह छूट सीमा 2.5 लाख रुपये है।”
जब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है भले ही आय छूट सीमा से कम है
Ajab Gajab : 1 साल में 300 मर्दों संग किया रोमांस, सबको समय देने के लिए बनाया टाइम टेबल
- यदि वरिष्ठ नागरिक/अति वरिष्ठ नागरिक भारत का सामान्य निवासी है और उसके पास संबंधित टैक्स वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों में रखे गए एक या अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की हो।
- वित्तीय वर्ष के दौरान एक या अधिक बचत बैंक खाते में कुल मिलाकर 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की गई है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया हो।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बिजली के बिल पर 1 लाख रुपये से अधिक का खर्च किया गया है।
- यदि वित्त वर्ष के दौरान टीडीएस और टीसीएस का कुल हिस्सा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये या अधिक है (यदि वरिष्ठ नागरिक यहां का निवासी नहीं है तो 25,000 रुपये)।
- वित्तीय वर्ष के दौरान व्यवसाय से कुल बिक्री/टर्नओवर 60 लाख रुपये से अधिक है।
Ajab Gajab : 1 साल में 300 मर्दों संग किया रोमांस, सबको समय देने के लिए बनाया टाइम टेबल
इसलिए एक वरिष्ठ नागरिक (60+ वर्ष) को आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा यदि पिछले वर्ष के दौरान उसकी कुल आय 3,00,000 रुपये की मूल छूट सीमा से अधिक है। अति वरिष्ठ नागरिक (80+ वर्ष) के लिए यह सीमा बढ़ाकर 5,00,000 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि यदि वे वैकल्पिक कर व्यवस्था चुनते हैं, तो सीमा ढाई लाख रुपये होगी।
इस मामले में मिली है छूट
- हालाँकि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न दाखिल न करने की राहत भी दी गई है, भले ही उनकी आय छूट सीमा से अधिक हो। आयकर अधिनियम की धारा 194पी के अनुसार छूट की शर्तें ये हैं:
- वरिष्ठ नागरिक की आयु वित्त वर्ष में 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Ajab Gajab : 1 साल में 300 मर्दों संग किया रोमांस, सबको समय देने के लिए बनाया टाइम टेबल
- ऐसे वरिष्ठ नागरिक को केवल पेंशन आय और ब्याज आय प्राप्त होती है। मतलब उसे सिर्फ पेंशन या ब्याज से धन मिल रहा हो।
- वरिष्ठ नागरिक स्पेसिफाइड बैंक को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा। बैंक केंद्र सरकार का होना चाहिए।