SBI ने 2000 रुपए के नोट पर सर्कुलर जारी किया है

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (नई दिल्ली)। अगर आप 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए बैंक जाते हैं, तो कोई फॉर्म भरने या आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शाखाओं को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है। एसबीआई सर्कुलर के मुताबिक, 2,000 रुपये के नोट एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदले जा सकते हैं।

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मौका 30 सितंबर तक

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की है। इसके तहत, यदि आपके पास 2000 रुपये का नोट है, तो आप अपनी बैंक शाखा में जाकर 23 मई से 30 सितंबर के बीच इसे दूसरे नोट से बदल सकते हैं। साथ ही 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा करने का विकल्प भी उपलब्ध है। बैंक में पैसे जमा करने के बाद भी कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा की तरह पैसा जमा कर सकते हैं।

जिनके पास बैंक खाता नहीं है वे भी शाखा में जाकर 2,000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं। वहीं, जिन ग्राहकों को केवल जमा करना है, उन्हें केवाईसी मानदंडों का पालन करना होगा।

क्यों लिया गया फैसला?

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला लेते हुए कहा- ऐसा देखा गया है कि 2000 रुपये के नोट का इस्तेमाल अब आमतौर पर लेनदेन में नहीं होता है। इसके अलावा जनता को नोट जारी करने में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि बैंक के पास अन्य मूल्यवर्ग के पर्याप्त नोट हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2,000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया गया है. हालांकि, 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

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नोट आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी बदले जा सकते हैं

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आरबीआई ने लोगों से बैंकों में जाकर अपने खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा करने या अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के बदले उन्हें बदलने के लिए कहा है। लोग 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक शाखा में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में 2,000 के नोट बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। आरबीआई के अनुसार, 2,000 रुपये के लगभग 89 प्रतिशत नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और उनके चार-पांच साल के अनुमानित जीवनकाल के अंत के करीब हैं।

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