रेल में शराब ले जाने को लेकर रेलवे ने जारी किए नियम

Indian News Desk:

Railways New Rules: रेल में शराब ले जाने को लेकर रेलवे ने जारी किए नियम

HR Breaking News (ब्यूरो) : ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो इस दौरान आपको कई तरह के नियमों का पालन करना होता है. कई बार देखा जाता है कि कुछ यात्री ट्रेन में शराब पीकर सफर करते हैं… या फिर कई बार यात्री ट्रेन में शराब को साथ में लेकर भी सफर करते हैं. आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन में शराब को लेकर जाने के क्या नियम हैं? क्या आप ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं?

शराब को लेकर सभी राज्यों के हैं अलग नियम

बता दें ट्रेन में शराब लेकर जाना वैसे तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस राज्य के लिए सफर कर रहे हैं क्योंकि शराब को लेकर सभी राज्यों के अपने-अपने नियम हैं. संविधान में इस बात को लेकर छूट दी गई है कि आप शराब को लेकर अपने-अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं. 

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रेलवे के अधिकारी ने दी जानकारी 

वहीं, शराब को ट्रेन, मेट्रो या फिर बस जैसे किसी भी परिवहन सुविधाओं के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं लाया जा सकता है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में शराब लेकर जाना पूरी तरह से मना है. अगर कोई भी यात्री ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करता है तो उसके खिलाफ रेलवे की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं. 

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500 रुपये का लगेगा जुर्माना

इंडियन रेलवे एक्ट 1989 की धारा 165 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में किसी अन्य वर्जित वस्तु के साथ में पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. वहीं, अगर इस वस्तु की वजह से किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी उस व्यक्ति को ही करनी होगी. 

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कई राज्य हैं ड्राई स्टेट

इस समय देश में कई राज्य ड्राई स्टेट हैं जैसे बिहार और गुजरात पूरी तरह से ड्राई स्टेट हैं. अगर यहां पर शराब के साथ में पकड़े गए तो आप कानूनी परेशानियों में फंस सकते हैं. इसके अलावा अगर शराब की बोतल खुली हुई मिल जाती है तो उस स्थिति में भी रेलवे जुर्माना लगा सकता है. इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है. ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद उस राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा.

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