PPF वालों को मिलेगा डबल फायदा, सरकार ने बदल दिए ये नियम

Indian News Desk:

HR Breaking News, New Delhi : पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) खुलवाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. अब आपको दोगुने ब्याज का फायदा मिलेगा. इसके बारे में सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है. आज भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम (ppf scheme) पैसा निवेश करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसमें बेहतर रिटर्न के साथ ही मैच्योरिटी पर मोटा फायदा मिलेगा. आइए आपको बताते हैं कि आपको कैसे डबल ब्याज का फायदा मिलेगा-
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1.5 लाख तक की मिलेगी छूट
पीपीएफ निवेश को E-E-E कैटेगरी में रखा गया है. इसका मतलब होता है कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट तीनों ही पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं. अगर आप पीपीएफ स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.
डबल ब्याज का मिलता है फायदा
अगर आपकी शादी हो गई है और आप अपने पार्टनर के साथ में इस स्कीम में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपने निवेश को दोगुना कर सकते हैं. इस तरह से आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलता है.
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जानें क्या है एक्सपर्ट की राय?
एक्सपर्ट की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, आपके पास PPF में निवेश के लिए दो ऑप्शन होते हैं. आप 1.5 लाख रुपये अपने अकाउंट में और 1.5 लाख रुपये अपने पार्टनर के नाम पर खोले गए अकाउंट में जमा कर सकते हैं. इस तरह से आपको 2 अकाउंट पर डबल ब्याज का फायदा मिलेगा. वहीं, आप किसी एक अकाउंट पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट भी ले सकते हैं. ऐसे में आपके PPF निवेश की लिमिट दोगुनी होकर 3 लाख हो जाएगी.
दोनों अकाउंट होंगे टैक्स फ्री
जब भी आप अपने पार्टनर के नाम पर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके दोनों अकाउंट टैक्स फ्री रहेंगे. इसके साथ ही आपको दोनों अकाउंट पर ब्याज का फायदा मिलेगा. इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपकी तरफ से पत्नी को दी गई किसी राशि या गिफ्ट से हुई आय आपकी इनकम में जोड़ी जाती है.
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शादीशुदा कपल्स को मिलेगा दोगुना फायदा
अगर आपकी भी शादी हो गई है तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में डबल ब्याज का फायदा मिलेगा. बता दें शादीशुदा कपल्स का जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा तब आपके पार्टनर के अकाउंट में शुरुआती निवेश से होने वाली इनकम को आपकी इनकम में साल दर साल के हिसाब से जोड़ दिया जाएगा. इस तिमाही सरकार ने 7.1 फीसदी की दर तय की है.