अब कर्मचारी आसानी से OPS और NPS के बीच स्विच कर सकते हैं, सरकार ने प्रक्रिया की जानकारी दी है

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सुविधाएं दी हैं। केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी अब नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में स्विच कर सकते हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 (अब 2021) के तहत एकमुश्त पेंशन पाने का विकल्प दिया है।
यह लाभ किसे मिलेगा?
यह सुविधा कुछ कर्मचारियों को नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में बदलने के लिए प्रदान की जाती है। यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति किसी पद या रिक्ति पर की गई थी और जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख से पहले अधिसूचित किया गया था।
आखिरी तारीख 31 अगस्त है
एनपीएस को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया था। डीओपीपीडब्ल्यू के अनुसार, पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक एकमुश्त विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी पेंशन को एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित कर सकते हैं। यह विकल्प केंद्रीय कर्मचारियों को ही दिया जाएगा।
यदि 31 मार्च तक विकल्प नहीं चुना जाता है तो क्या होता है
यदि पात्र केंद्र सरकार के सिविल सेवक 31 अगस्त तक वन टाइम विकल्प के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें केवल एनपीएस के तहत कवर किया जाएगा। डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा चुना गया यह विकल्प अंतिम होगा। दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।
एनपीएस खाते का क्या होगा?
डीओपीपीडब्ल्यू ने कहा कि जो लोग सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत शर्तों को पूरा करते हैं और इसका विकल्प चुनते हैं, ऐसे सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा। निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाएगा।