इस सरकारी योजना के तहत शादीशुदा लोगों को दोगुना ब्याज मिलेगा

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (नई दिल्ली): पैसा है लेकिन निवेश कहां करें अगर आपके दिमाग में यह सवाल आता है तो आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है। यूं तो यह योजना भारत के सभी नागरिकों के लिए सर्वोत्तम है। हालाँकि, यह विवाहित लोगों के लिए बहुत अधिक लाभ प्रदान करता है। आम तौर पर यह योजना सभी को समान लाभ देती है। लेकिन, विवाहितों को यहां दोहरा लाभ मिलता है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) में निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं और अच्छा ब्याज भी कमा सकते हैं।

इस खास वजह से हिट है PPF स्कीम

पीपीएफ सरकार की गारंटी वाली योजना है। यह अन्य योजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें निवेश को ईईई श्रेणी में रखा गया है। यानी आपके निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी जिस दिन से खाता खोला गया है और उसके चलने तक सब कुछ कर मुक्त है। पीपीएफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन, आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं और दोहरा ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानें कैसे…

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दोहरा लाभ कैसे प्राप्त करें?

पीपीएफ में इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. पीपीएफ में निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये है आप साल में 12 बार तक जमा कर सकते हैं। लेकिन, यहां शादीशुदा निवेशकों के लिए एक बात है। यदि आप अपने साथी के नाम पर पीपीएफ खोलते हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में निवेश को दोगुना कर सकते हैं और दोनों खातों में ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं।

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पीपीएफ में निवेश करने पर यह फायदा मिलता है

जानकारों का मानना ​​है कि अपने जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता खोलकर निवेशक अन्य निवेश विकल्पों के बजाय पीपीएफ में निवेश कर सकता है। ऐसे में उनके पास दो विकल्प होंगे। पहले अपने खाते में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। वहीं, दूसरा व्यक्ति पार्टनर के नाम पर एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है। इन दोनों खातों पर अलग-अलग ब्याज मिलेगा। वहीं, किसी एक खाते में 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। ऐसे में आपकी पीपीएफ निवेश सीमा दोगुनी होकर 3 लाख रुपये हो जाएगी। ईईई कैटेगरी में होने के कारण निवेशक को पीपीएफ के ब्याज और मैच्योरिटी राशि पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा.

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इस मामले में छूट भी मिलती है

इनकम टैक्स के सेक्शन 64 के तहत आपके द्वारा जीवनसाथी को दी गई किसी भी राशि या उपहार से होने वाली आय को आपकी आय में जोड़ा जाएगा. हालांकि, सार्वजनिक भविष्य निधि के मामले में जो ईईई के कारण पूरी तरह से कर मुक्त हैं, क्लबिंग प्रावधानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

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जब आप अपने पार्टनर के नाम पर खुले पीपीएफ खाते में पैसा जमा करते हैं तो आपके दोनों खाते टैक्स फ्री हो जाते हैं। शादीशुदा लोग पीपीएफ पर दोगुना ब्याज ले सकते हैं। बाद में जब आपके पार्टनर का पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। कुल मिलाकर, आपके और पार्टनर के खातों को जोड़ने से राशि दोगुनी हो जाएगी। अप्रैल-जून तिमाही के लिए पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है.

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