रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, जानें ट्रेनों में फोन या लैपटॉप चार्ज करने के नए नियम
Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और फोन अचानक खत्म हो जाता है तो आप तुरंत चार्जिंग सॉकेट में जाकर इसका इस्तेमाल करें। यदि यह सुविधा बंद हो जाती है तो यात्रियों को स्वाभाविक रूप से परेशानी होगी। रेलवे ने किया। लेकिन इसके पीछे मकसद लोगों को परेशान करना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा को मजबूत करना है। ट्रेनों में आग लगने की कई छोटी-मोटी घटनाओं की जांच में पता चला है कि सॉकेट में शॉर्ट सर्किट इसका मुख्य कारण है। अक्सर लोग रात को फोन या लैपटॉप चार्ज करके सो जाते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है।
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ट्रेनों में चार्जिंग सॉकेट के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगा दी है. इसका ठीक से पालन करने के लिए यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि रात्रि 11 बजे के बाद केवल सॉकेट्स पर बिजली की मेन सप्लाई बंद कर दी जाए। यह कोई नई शुरुआत नहीं है। रेलवे ने खुद इस संबंध में 2021 में निर्देश जारी किया था। पश्चिम रेलवे ने 16 मार्च, 2021 को चार्जिंग पोर्ट पर बिजली आपूर्ति बंद कर इसकी शुरुआत की। इसके अलावा 2014 में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को भी ऐसा करने का निर्देश दिया था।
धूम्रपान और ज्वलनशील पदार्थों के खिलाफ उपाय
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रेलवे ने आग से बचने के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने और धूम्रपान करने पर जुर्माने की शुरुआत की है। यह रेल अधिनियम की धारा 164 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत अपराधी को 1000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की कैद या दोनों की सजा हो सकती है। यह निर्देश सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि रेलवे कर्मचारियों के लिए भी जारी किया गया है. रेल मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि सुरक्षा रेलवे संचालन के केंद्र में है और इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती है।
रेलवे के कुछ और नियम
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भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नियम बनाए हैं। इनमें से एक नियम यह है कि टीसी आपको रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच टिकट चेक करने के लिए जगा नहीं सकता है। हालांकि, अगर आप रात 10 बजे के बाद ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो आपको टिकट दिखाना होगा। साथ ही यात्री फर्स्ट एसी में 40 किलो और स्लीपर क्लास में 15 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।