Income Tax Return : जिसका था इंतज़ार, वो खबर आ ही गयी

Indian News Desk:

HR Breaking News, New Delhi : अगर आपने अभी तक फाइनेंश‍ियल ईयर 2022-23 के ल‍िए इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल नहीं क‍िया तो आज आपके पास आख‍िरी मौका है. जी हां, आज के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है. अंत‍िम त‍िथ‍ि नजदीक होने के कारण लोगों की तरफ से शन‍िवार और रव‍िवार को भारी मात्रा में इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR Filing) फाइल क‍िये गए. रव‍िवार शाम तक फाइनेंश‍ियल ईयर 2022-23 के लिए छह करोड़ से ज्‍यादा आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए जा चुके थे.

ITR Filing Deadline: अगर समय पर चाहिए रिफंड तो करें ये काम

पिछले साल के आंकड़े को पार कर गया आंकड़ा

रव‍िवार शाम तक की यह संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए आईटीआर के आंकड़े को पार कर गई है. सैलरीड क्‍लॉस और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है. इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी क‍ि ’30 जुलाई को शाम साढ़े छह बजे तक 6 करोड़ से ज्‍यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे, जिसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को दाखिल किए गए.’

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समस्‍या आने पर ब्राउजर कैश क्‍ल‍ियर करें
विभाग ने बताया क‍ि आईटीआर दाखिल करने के लिए फोन, लाइव चैट और सोशल मीडिया के जरिये टैक्‍सपेयर्स की लगातार मदद की जा रही है. आयकर विभाग की तरफ से टैक्‍सपेयर्स से कहा गया क‍ि ई-फाइलिंग पोर्टल ठीक से काम कर रहा है. यदि वेबसाइट से क‍िसी तरह की समस्या आ रही है, तो ब्राउजर कैश क्‍ल‍ियर करने के बाद पुनः प्रयास करना चाहिए. यदि समस्या बनी रहती है, तो टैक्‍सपेयर्स विवरण के साथ आयकर विभाग को [email protected] पर मेल भी कर सकते हैं.

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