करदाताओं को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को एक और अधिकार दिया है

Indian News Desk:

इनकम टैक्स: टैक्स पारर्स को डैम झटका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (ब्यूरो)। टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम खबर है। अब तीन साल पुराने टैक्स के मामले फिर से खुल सकते हैं. दरअसल आयकर विभाग को पुराने टैक्स मामलों को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. टैक्स जानकारों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने विभाग के 31 मार्च 2021 के बाद नोटिस भेजने के फैसले को बरकरार रखा है.

हाईकोर्ट ने नोटिस को गलत करार दिया

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आयकर विभाग के लिए बेशक राहत देने वाला है, लेकिन बड़ी संख्या में जिन करदाताओं को नोटिस भेजा गया है, उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है. ऐसे करदाताओं को ये नोटिस 1 अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच भेजे गए थे। कई उच्च न्यायालयों में जहां भी आयकर विभाग के नोटिसों को चुनौती दी गई, उन उच्च न्यायालयों ने आयकर विभाग (आईटी विभाग) के नोटिसों को गलत करार दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस भेजने की कार्रवाई को सही माना है.

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क्या माजरा था

दरअसल, 2021-22 के बजट में ऐलान किया गया था कि तीन साल या तीन साल से ज्यादा पुराने केस नहीं खोले जाएंगे। यानी एक तरह से टैक्स पेयर्स को राहत देने की बात कही गई। लेकिन उसी साल 1 अप्रैल से 30 जून के बीच आयकर विभाग ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को पुराने मामले खोलने के लिए नोटिस भेजा था.

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इस नोटिस में करदाताओं को कहा गया था कि पूरे मामले को खोला जाएगा और इसकी जांच की जाएगी और फिर आयकर विभाग (आईटी विभाग) वहां अपनी कार्रवाई करेगा। टैक्स जानकारों का कहना है कि 9000 से ज्यादा मामले ऐसे थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित होंगे.

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