ईपीएफओ में चाहिए ज्यादा पेंशन तो जल्द से जल्द करें ये काम

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। ईपीएफओ द्वारा 13 मार्च 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब आप कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की सीमा बढ़ाने के लिए 3 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस सदस्य थे, उन्हें पेंशन का लाभ मिल रहा है। इससे पहले, ईपीएस ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा 3 मार्च, 2023 रखी थी, जिसे अब बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दिया गया है।
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नोटिफिकेशन में क्या कहा गया?
ईपीएफओ की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस कर्मचारियों को आगे पेंशन के लिए आवेदन करने से छूट दी गई है। ईपीएफओ ने पहली बार 29.12.2023 को इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी है। उसके बाद 5 जनवरी, 2023 को आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ईपीएफओ अधिसूचना के अनुसार, इस पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मार्च, 2023 थी, लेकिन कर्मचारियों और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अनुरोध के बाद अब यह समय सीमा बढ़ाकर 3 मई, 2023 कर दी गई है।
उच्च पेंशन आदेश क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना के मौजूदा नियमों के अनुसार, अधिकतम पेंशन सीमा 15,000 रुपये तय की गई थी, यानी अगर किसी व्यक्ति का वेतन 50,000 रुपये था, तो भी उसे 15,000 रुपये तक ही निवेश करने की अनुमति होगी। . जिसकी वजह से भले ही ईपीएस में काफी पैसा जमा होता है, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। ईपीएफओ के सदस्य 1 सितंबर 2014 तक अपने मूल वेतन का 8.33% जमा करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में अब 15 हजार की सीमा खत्म हो गई है। अगर आप भी इस उच्च पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
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आवेदन कैसे करें-
- आवेदन करने के लिए ईपीएस सदस्य को नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय जाना होगा।
- उसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज वहां जमा करने होंगे।
- इसके साथ ही आपको जॉइंट ऑप्शन में डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन के विकल्प को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको एक रसीद नंबर दिया जाएगा।
- उसके बाद आपके आवेदन को क्रॉस चेक किया जाएगा और आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- इसके बाद पीएफ फंड के सेटलमेंट के लिए ज्वाइंट फॉर्म पर कर्मचारी की सहमति भी जरूरी होगी।
- आपके फोन पर आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, इसे दर्ज करें।
गौरतलब है कि ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता वेतन का 12 फीसदी योगदान करते हैं। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 3.67 फीसदी ईपीएफ में और 8.33 फीसदी ईपीएस में जमा होता है। अब 15 हजार की सीमा को हटाकर मूल वेतन कर दिया गया है।
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