अगर आपने भी की है ये गलती तो घर आ जाएगा आयकर विभाग का नोटिस

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज, नई दिल्ली: हर साल लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते हैं. आईटीआर सही तरीके से भरने पर भी लोगों को छूट मिलती है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में आयकरदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकम टैक्स बचाने के लिए टैक्सपेयर्स कई तरीके अपनाते हैं। टैक्स में कटौती के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है।

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आईटीआर फाइल करते समय करदाताओं को अपने सभी निवेशों के बारे में बताना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आईटीआर में गलत जानकारी दे देते हैं जिससे उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। गलत जानकारी देने वाले करदाताओं को इनकम टैक्स विभिन्न कानूनों के तहत नोटिस भेज सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न को दो तरह से वेरिफाई किया जाता है. पहला अनिवार्य है और दूसरा मैनुअल है। लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखकर इससे खुद को बचा सकते हैं।

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आईटीआर फाइल नहीं करना

आयकर विभाग उन करदाताओं को नोटिस भी भेजता है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में आने वाले लोगों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है. भारतीय नागरिक होने के बावजूद विदेश में संपत्ति होने पर भी आपके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। नोट नहीं भरने पर इनकम टैक्स घर आ सकता है।

टीडीएस में गड़बड़ी

कई बार लोग टीडीएस भरते समय गलतियां भी कर देते हैं। टीडीएस डिपॉजिट और टीडीएस डिपॉजिट में अंतर होने पर भी नोटिस घर आ सकता है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले यह जरूर जान लें कि कितना टीडीएस काटा गया है।

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अघोषित आय

आईटीआर में आपको बताना होता है कि एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी कमाई होती है। इसके अलावा निवेश की बात भी बतानी चाहिए। अगर आप निवेश से कमाई करते हैं और आप इसका खुलासा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं। इससे बचने के लिए आप बैंक से इंटरेस्ट स्टेटमेंट हासिल कर सकते हैं और इसे आईटीआर में डाल सकते हैं। साथ ही, आपको अन्य स्रोतों से होने वाली आय के बारे में भी जानकारी देनी होगी।

यह गलत है

कई बार लोग जल्दबाजी में आईटीआर भरते वक्त गलती कर बैठते हैं और कुछ जरूरी चीजें भरना भूल जाते हैं। ऐसे में घर पर भी नोटिस आ सकता है।

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उच्च मूल्य लेनदेन

यदि आप कोई बड़ा लेन-देन करते हैं, जो आपके सामान्य लेन-देन से अलग है, तो नोटिस भी प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी आय 5 लाख रुपये है और आपके खाते में एक साल में 12 लाख रुपये जमा होते हैं तो आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है या आय का स्रोत पूछ सकता है।

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