अगर नहीं किया ये काम, नहीं मिलेगा ITR का रिफंड

Indian News Desk:

इनकम टैक्स रिटर्न
ITR Refund : भर दी है ITR तो ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटस
आईटीआर को वैध मानने के लिए उसको ई-वेरिफाई करना अनिवार्य है. अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है लेकिन उसको ई-वेरिफाई नहीं किया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद आखिरी स्टेप के तहत उसे ई-वेरिफाई जरूर करें. आईटीआर को ऑफलाइन इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरु स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में हार्ड कॉपी प्रिंट करके और वितरित करके वेरिफाई किया जा सकता है, लेकिन ई-वेरिफाई काफी आसान है और इसे ऑनलाइन ही किया जा सकता है.
अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कैसे करें?
ITR Refund : भर दी है ITR तो ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटस
आयकर विभाग आपको आधार ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) का उपयोग करके या इंटरनेट बैंकिंग, बैंक खाते या डीमैट खाते का उपयोग करके ई-वेरिफिकेशन का विकल्प उपलब्ध करवाता है. कोई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से भी ई-वेरिफिकेशन कर सकता है. डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से ई-वेरिफाई तभी हो सकता है जब ई-वेरिफाई दाखिल करने के तुरंत बाद किया जाए.
आईटीआर को ई-वेरिफाई ऐसे करें
-आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ पर क्लिक करें.
-आपको अपना पैन, मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए सत्यापन किया जा रहा है (2023-24) और एक्नॉलेजमेंट संख्या दर्ज करनी होगी.
-वैकल्पिक रूप से आप अपने पैन और पासवर्ड से भी लॉग इन कर सकते हैं, फिर “My Account” पर जाएं और फिर “e-Verify Return” पर क्लिक करें.
-नया पेज फिर उस फाइल को प्रदर्शित करेगा, जिसके लिए वेरिफिकेशन लंबित है.
ITR Refund : भर दी है ITR तो ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटस
आधार वेरिफिकेशन
आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी सीधी है. कोई भी व्यक्ति रिटर्न की पुष्टि और ई-वेरिफाई करने के लिए आधार के साथ रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी का उपयोग कर सकता है. यदि आपके पास पहले से ही ई-वेरिफिकेशन कोड है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं या इसे अपने नेट बैंकिंग पोर्टल, डीमैट खाते या ऑफलाइन एटीएम के माध्यम से भी उत्पन्न कर सकते हैं. इस ई-वेरिफिकेशन कोड का उपयोग ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग को वेरिफाई करने के लिए किया जा सकता है.