पत्नी की कमाई में पति के अधिकार को लेकर High Court का बड़ा फैसला

Indian News Desk:

HR Breaking News, Digtal Desk- पत्नी द्वारा कमाई का हिस्सा पति को देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आदेश बंबई हाईकोर्ट ने एक केस के सिलसिले में दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पत्नी की कमाई पर पति का कोई हक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि पत्नी अपनी कमाई का हिस्सा पति को दे। यदि पत्नी ऐसा करती है तो उसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
हाईकोर्ट की खंडपीठ के जज अनूप मोहता और पीबी मजमूदार ने आदेश में कहा है, ”यदि पत्नी कमाई कर रही है और अपने वेतन का हिस्सा पति को नहीं दे रही है तो इसे क्रूरता की श्रेणी में नही रखा जा सकता।”
गौरतलब है कि मुंबई के कलवा के रहने वाले एक शख्स ने फैमली कोर्ट में इस बात का केस दायर किया था कि उसकी पत्नी अपनी कमाई का हिस्सा न देकर उस पर क्रूरता कर रही है। परिवारवालों की उपस्थिति में उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि वह विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसी आधार पर उसने अपनी पत्नी से तलाक की मांग की थी।
कोर्ट ने तलाक की मांग को ठुकराते हुए उस शख्स द्वारा बताए हुए कारण को नाकाफी बताते हुए कहा, “यह बहुत चिंताजनक है कि ऐसे तुच्छ आधार पर एक पति अपनी पत्नी को त्यागने की बात कर रहा है। उसकी पत्नी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। उसको पाल रही है। ऐसी स्थिति में परिवार का बोझ उठाने की बजाय तलाक की मांग कर रहा है। कोर्ट की नजर में क्रूरता पत्नी नहीं पति कर रहा है।”