सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है

Indian News Desk:
एचआर ब्रेकिंग न्यूज, डिजिटल डेस्क- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से शुरू करने के साथ केंद्र सरकार ने सोमवार को फिर से स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा पैसा नहीं है। राज्यों के लिए लागू। सरकार वापस नहीं आ सकती।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार उम्मीद करती है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए जमा किया गया पैसा उनके पास वापस आ जाएगा, तो यह असंभव है।
एनपीएस को लेकर अशोक गहलोत ने उठाए सवाल-
केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि अगर केंद्र एनपीएस के तहत जमा धन राज्य को वापस नहीं करता है तो राज्य सरकार अदालत का रुख करेगी। अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हालिया गिरावट का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि जहां न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का पैसा लगाया जा रहा है, वहां सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए शेयर बाजार पर निर्भर नहीं रखा जा सकता है.
राज्य सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं
गहलोत ने कहा, “भारत सरकार हमारे द्वारा जमा किए गए पूरे पैसे वापस नहीं कर रही है… ओपीएस लागू होने के बाद भी हम कहना चाहते हैं कि अगर भुगतान नहीं किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हम जाएंगे.” उच्च न्यायालय में लेकिन हम पैसे लेंगे।”
इस संबंध में एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने यहां कहा, ‘अगर राज्य इस तरह का फैसला करते हैं तो उम्मीद की जाती है कि जो पैसा ईपीएफओ आयुक्त के पास रखा गया है…उसे एकत्र कर राज्य को दिया जाए.. अगर ऐसी उम्मीद है… पैसा कर्मचारी के अधिकार के लिए है।”
एनपीएस में जमा पैसा वापस नहीं होगा-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न हितधारकों के साथ बजट के बाद की चर्चाओं में भाग लेने के लिए यहां थीं। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने भी यही कहा और कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत जमा किया गया पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जा सकता है.
कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस की वसूली और विभिन्न विभागों द्वारा उठाई गई मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं कहना चाहता हूं कि यह ‘प्रवृत्ति’ बहुत अच्छी नहीं है और केवल राज्य सरकारें ही अपनी जिम्मेदारियों से ‘आलसी’ कर रही हैं। उन्हें फायदा होता है या नहीं, वह भी देखने वाली बातें
क्या कहता है कानून-
उन्होंने कहा, ‘जहां तक बात है तो राज्य सरकारें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि कानून बहुत स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता है। क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) में पैसा कर्मचारी का होता है और यह कर्मचारी और एनपीएस ट्रस्ट के बीच एक समझौते में होता है।
उन्होंने कहा, “अगर कर्मचारी सेवा की उम्र तक पहुंचने से पहले छोड़ देता है, तो उसके अलग नियम हैं। जहां तक राज्य सोच रहे हैं कि वह हमें वापस मिल जाएगा, मुझे लगता है कि मौजूदा नियमों के तहत यह संभव नहीं है।”