इतने वजन का अतिरिक्त सोना जब्त कर लिया जाएगा

Indian News Desk:

घर के लिए सोने की सीमा घर में अगर माचिस है तो बेकार सोना होगा

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (नई दिल्ली)। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अनुसार, कर अधिकारियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक पाए जाने वाले आभूषण, बुलियन या अन्य कीमती धातुओं को जब्त करने का अधिकार है। कानून यह भी निर्दिष्ट करता है कि कोई व्यक्ति अपने पास कितना सोना रख सकता है।

एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना ले जा सकती है। एक अविवाहित महिला अधिकतम 250 ग्राम सोना ले जा सकती है। जहां पुरुष सिर्फ 100 ग्राम सोना ही रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स अपने पास रखे सोने का वैलिड सोर्स और प्रूफ दे तो वह जितना चाहे सोना घर में रख सकता है। हालांकि, आय के स्रोत की परवाह किए बिना घर में सोना रखने की एक सीमा होती है। निर्धारित सीमा के भीतर सोना रखने पर आयकर विभाग जब्त नहीं करेगा।

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तय सीमा से ज्यादा सोना डालने से क्या होगा?

इसकी दो शर्तें हैं। पहला, यह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आईटी रिटर्न फाइल न करे। दूसरे, यह सोना आभूषण के रूप में न होकर सिक्कों या बार के रूप में हो सकता है। सोने को आभूषण के रूप में रखने की कोई कानूनी सीमा नहीं है, लेकिन आपको आय का प्रमाण देना होगा।

उपहार के रूप में प्राप्त सोना कर योग्य नहीं है

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अगर किसी को उपहार के रूप में 50,000 रुपये से कम के सोने के आभूषण मिलते हैं या विरासत में सोना, आभूषण या कोई अन्य आभूषण मिलता है, तो यह कर योग्य नहीं है। हालांकि, व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि यह उसके द्वारा उपहार में दिया गया था या विरासत में मिला था। विरासत में मिले सोने के लिए, परिवार के निपटान समझौते या वसीयतनामा में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही उपहार के रूप में प्राप्त सोने के लिए दाता के नाम पर रसीद होनी चाहिए।

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