ईपीएफओ ने नियमों का ऐलान कर दिया है कि पीएफ निकासी पर कब से टैक्स लगेगा

Indian News Desk:

जब पीएफ निकासी पर टैक्स लगता है तो ईपीएफओ का नियम है

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (नई दिल्ली)। वित्तीय सलाहकार हमेशा सलाह देते हैं कि रिटायरमेंट से पहले पीएफ की रकम नहीं निकालनी चाहिए। सरकार ने इस तरह के नियम भी बनाए हैं कि कर्मचारी इस फंड को रिटायरमेंट के बाद ही निकाले ताकि नौकरी के बाद उसे किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ की रकम पहले भी निकाली जा सकती है। इसमें आपको पीएफ का पैसा निकालने पर टैक्स देना होता है।

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कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ में जाता है। ईपीएफओ के नियम कहते हैं कि अगर आपने 4.5 साल पुराने एंप्लॉयर के साथ काम किया है तो दूसरी नौकरी मिलने के बाद आप अपने पीएफ खाते की पूरी रकम नए एंप्लॉयर के साथ खोले गए एकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कर्मचारी नया पीएफ खाता खुलवाने के बाद पुराने खाते से अपना पैसा निकालता है तो उसे आयकर अधिनियम के तहत छूट मिलती है और इस राशि पर कोई कर देय नहीं होता है।

पीएफ खातों को समेकित करने की जरूरत है

जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) मिलता है। इस यूएएन के तहत आपका एंप्लॉयर पीएफ अकाउंट खोलता है, इसमें आप और आपकी कंपनी दोनों ही हर महीने योगदान करते हैं। जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप नए नियोक्ता को अपना यूएएन प्रदान करते हैं, जो उसी यूएएन के तहत एक और पीएफ खाता खोलता है। आपको अपने पिछले पीएफ खाते को बाद में खोले गए नए खाते के साथ मर्ज करना होगा।

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टैक्स कब देना है

अगर 5 साल के बाद आपके पीएफ खाते से पैसा निकाला जाता है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो यह टैक्सेबल हो जाता है। अगर 5 साल से पहले भविष्य निधि से निकासी की जाती है और ग्राहक का पैन कार्ड लिंक नहीं होता है तो 20 फीसदी की कटौती की जाएगी। वहीं अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक है तो 10 फीसदी टीडीएस कटेगा।

इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है

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यदि कर्मचारी को बीमारी के कारण नौकरी छोड़नी पड़ती है या नियोक्ता का व्यवसाय बंद हो जाता है या कर्मचारी के नियंत्रण से परे कारणों से नौकरी समाप्त हो जाती है, तो उससे निकासी पर कोई कर देय नहीं होता है। इन मामलों में पी.एफ. अगर कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद पुराने खाते से नए नियोक्ता के साथ खोले गए पीएफ खाते में पैसा ट्रांसफर करता है, तो उसे इस मामले में भी कोई टैक्स नहीं देना होगा।

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