क्या ट्रैफिक पुलिस को वाहन की चाबी निकालने का है अधिकार, जानिये क्या है कानून

Indian News Desk:

Traffic Rules : क्या ट्रैफिक पुलिस को वाहन की चाबी निकालने का है अधिकार, जानिये क्या है कानून

HR Breaking News (नई दिल्ली)। हम में से अधिकतर लोग कहीं पर आने जाने के लिए अपने निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपेक्षा निजी वाहन ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर गाड़ी चलाते समय अक्सर हमारा सामना ट्रैफिक पुलिस से हो जाता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस(traffic police) आपसे ड्राइविंग लाइसेंस(driving license) और गाड़ी के दूसरे कागज को दिखाने के लिए कहती है। अगर आपके पास गाड़ी के सभी जरूरी कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस उसको चेक करने के बाद आपको छोड़ देती है। हालांकि, कई बार आपके पास सभी जरूरी कागजात होने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान करने लगती है। कई बार तो गाड़ी की चाबी भी वह आपसे छीनकर गाली गलौज करने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। 

 

 

 

इसी कड़ी में आज हम इस खबर के माध्यम से आपको ट्रैफिक से जुड़े नियम कायदे और ट्रैफिक पुलिस के पास क्या क्या अधिकार हैं। उस बारे में बताने जा रहे हैं?

आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपने कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ा है या नहीं ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी को आपसे नहीं छीन सकती है।

 

  

 

ट्रैफिक पुलिस आपको न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही आपके वाहन के दस्तावेजों को जब्त कर सकती है। इसको लेकर उसके पास किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

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इसके अलावा आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस आपसे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल पेपर को भी नहीं मांग सकती है। यह अधिकार केवल आरटीओ अधिकारियों को ही दिया गया है। 

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