किराए के घर में रहने वालों के लिए आई बुरी खबर, इतना बढ़ गया है किराया

Indian News Desk:

HR Breaking News, New Delhi : उत्तर प्रदेश में आए दिन किराएदारों और मकानमालिकों के बीच होने वाले झगड़ों के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश 2021 को लागू करने का फैसला किया है. इस अध्यादेश को लागू करने की अनुमति भी मिल चुकी है.
बिना रेंट एग्रीमेंट नहीं रख सकेंगे किराएदार (Rent Agreement Cumpulsory For Owners)
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यूपी में इस नये अध्यादेश के लागू होने के बाद कोई भी मकान मालिक अपने मकान में किराएदारों को बिना रेंट एग्रीमेंट के नहीं रख सकेगा. किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद न हो इस कारण इस अध्यादेश में इसके अलावा कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं. इससे विवाद का निपटान करने तथा विवाद को कम करने में मदद मिलेगी. क्योंकि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच रेंट एग्रीमेंट होगा तो पारदर्शी तरीके से इस मामले का निपटान किया जा सकेगा.
मनमाने किराए पर रोक
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इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही मकालन मालिकों पर भी कुछ अंकुश लगाए गए हैं. यानी अब मकान मालिक मनचाहे तरीके से रेंट को बढ़ा नहीं सकेंगे. नए नियमों के तहत सालाना केवल 5 प्रतिशत तक ही किराए में बढ़ोत्तरी की जा सकती है. वहीं अगर कॉमर्शियल काम के लिए किराए पर कमरा या प्लॉट लिया गया है तो वहां सालाना 7 प्रतिशत तक की ही वृद्धि की जा सकेगी.
ट्रिब्यूनल में होगा विवाद का निपटान
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मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो दोनों की ही हितों की रक्षा के लिए व विवाद के निपटान केलिए रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. किसी भी मामले को यहां 60 दिनों में निपटाया जा सकेगा.