सुबह सुबह आई बुरी खबर, ITR भरने वालों को अब नहीं मिलेगा Refund

Indian News Desk:
HR Breaking News, New Delhi : इनकम टैक्स (Income tax) भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया है और अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर आ गई है. केंद्र सरकार (Central government) ने कहा है कि इस बार रिफंड का पैसा नहीं दिया जाएगा. बता दें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, लेकिन अब भी जिन लोगों को अपना आईटीआर फाइल नहीं किया होगा उन लोगों को 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा.
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रुक जाएगा रिफंड
इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपने रिफंड फाइल कर दिया है और आपको अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो ऐसा हो सकता है कि सरकार की तरफ से आपके रिफंड के पैसे को रोक लिया गया हो.
क्यों नहीं मिलेगा रिफंड का पैसा?
आपको बता दें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार की तरफ से रिफंड का पैसा देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार सरकार ने बताया है कि जिन लोगों ने वेरिफिकेशन करा रखा होगा सिर्फ उन लोगों को ही रिफंड का पैसा मिलेगा. अगर आपने आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं कराया होगा तो आपको इस बार सरकार की तरफ से रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा.
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30 दिन का मिलता है समय
सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर ही आपको ई-वेरिफिकेशन कराना है. पहले यह अवधि 120 दिन हुआ करती थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इसको अब घटाकर 30 दिन कर दिया है जोकि 1 अगस्त 2022 से लागू है.
इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी
अगर आप इस अवधि में अपने रिटर्न को वेरिफाई नहीं करते हैं तो आपका रिफंड का पैसा अटक जाएगा. इसके साथ ही आपका आईटीआर भी प्रोसेस नहीं होगा. आयकर विभाग के मुताबिक, आईटीआर वेरिफिकेशन करने वाले को ही टैक्स रिफंड जारी किया जाता है.
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कैसे करा सकते हैं ई-वेरिफिकेशन-
>> आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरिफाई करा सकते हैं.
>> पूर्व मान्य बैंक अकाउंट के माध्यम से ईवीसी करा सकते हैं.
>> इसके अलावा डीमैट अकाउंट के जरिए भी करा सकते हैं.
>> एटीएम के माध्यम से ईवीसी या नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है.
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