एक महिला टीचर के 14 साल के छात्र के साथ कई संबंध थे, इस बार फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया

Indian News Desk:

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (नई दिल्ली)। चंडीगढ़ जिला अदालत ने यहां राम दरबार की एक शिक्षिका को 14 साल के लड़के से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने 37 वर्षीय महिला ट्यूटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी महिला ट्यूटर के खिलाफ 2018 में सेक्टर-31 थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उस वक्त महिला टीचर की उम्र 34 साल थी। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला टीचर का 14 वर्षीय छात्र के साथ 8 महीने तक जबरन संबंध रहा। इसके लिए छात्रों पर तरह-तरह के दबाव बनाए जाते हैं।
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महिला शिक्षिका की प्रताड़ना का शिकार 14 वर्षीय छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ राम दरबार में रहने वाली एक शिक्षिका के यहां ट्यूशन के लिए गई थी। अचानक शिक्षक ने छात्रा की छोटी बहन को ट्यूशन से उतार दिया। जब माता-पिता ने शिक्षिका से इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि वह छात्रा की पढ़ाई में बाधा बन रही है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई
इसके बाद महिला टीचर छात्रा को अकेले पढ़ाती रही और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला करीब 8 महीने तक चलता है। महिला ट्यूटर छात्राओं पर तरह-तरह का दबाव बनाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाती थी। मामला तब सामने आया जब शिक्षिका द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर छात्रा ने ट्यूशन जाने से मना कर दिया और सारी बात अपने परिवार को बता दी। इसके बाद लड़की के माता-पिता ने सेक्टर 31 थाने में शिकायत दर्ज करायी. छात्रा के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने सेक्टर 31 थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है. एडीजे स्वाति सहगल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पिछले 3 साल से इस मामले की सुनवाई हो रही है.
शिक्षक ने छात्र को जहर दे दिया
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अभिभावकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि शिक्षक रात में उनके बच्चे से फोन पर अश्लील चैट करता था. परिवार को शुरू में लगा कि टीचर नियमित रूप से पढ़ाई के बारे में मैसेज कर रही होगी, लेकिन जब उन्होंने अश्लील चैटिंग देखी तो उन्हें सच्चाई का पता चला। एक दिन महिला टीचर छात्रा को जबरन अपने साथ ले गई और जब उसने मना किया तो टीचर ने उसके बच्चे को जहर दे दिया।