इन किसानों के खातों में 2 हजार रुपये नहीं आएंगे

Indian News Desk:

पीएम किसान की 14वीं किस्त: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2 हजार

एचआर ब्रेकिंग न्यूज (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये देती है। यह राशि प्रत्येक 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में उपलब्ध है। किसान प्रधानमंत्री किसान योजना की किश्तों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

सरकार अब तक देश के करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किशन की 13 किस्त ट्रांसफर कर चुकी है. अब जल्द ही पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर होने वाली है. उम्मीद है कि सरकार जून के पहले सप्ताह में यह किस्त जारी कर देगी।

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दोनों करें

यदि पात्र किसान योजना की 14वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें 2 कार्य पूरे करने होंगे। सबसे पहले उन्हें ई-केवाईसी (पीएम किसान ई-केवाईसी) पूरा करना होगा। अगर आपने अभी तक पीएम किसान ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है तो जल्द कर लें। ई-केवाईसी को पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या सीएससी केंद्र पर जाकर पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा किसान की जमीन का सत्यापन भी जरूरी है। जमीन का सत्यापन करने के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में जा सकते हैं।

इन लोगों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है

इस योजना का लाभ सभी संस्थागत भूमिधारक नहीं उठा सकते हैं।
किसान परिवार जिनके एक या एक से अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों के हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं-

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  • इससे पहले वह किसी संवैधानिक पद पर हैं या थे।
  • पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री, राज्य सभा / राज्य विधानमंडल / लोकसभा / राज्य विधान परिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
  • केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) के वर्ग को छोड़कर सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी /ग्रुप डी के कर्मचारी )
  • सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी (मल्टी-टास्किंग कर्मचारियों को छोड़कर) 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
  • पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट भी प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  • जिन व्यक्तियों ने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

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